दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष से अधिक की सजा व अर्थदण्ड : नगरा थानान्तर्गत दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष से अधिक की सजा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया
Ajay Mishra
Sat, May 17, 2025
बलिया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या- 02 द्वारा दुष्कर्म के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- (बाइस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 17.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-133/2022 की धारा- 376, 506 भा0द0वि0 में 01 नफर अभियुक्त 1. राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम ताड़ीबड़ागांव थाना नगरा, जनपद बलिया को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या- 02 जनपद बलिया द्वारा- धारा 376 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा 506 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री सुधीर कुमार मिश्र ने पैरवी किया।
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