मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन करेंं : आनलाइन आवेदन करने के बाद मूल पत्रावली(हार्डकापी)उचित माध्यम से जमा कराएं
Ajay Mishra
Mon, Nov 24, 2025
बलिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद बलिया में शुभ तिथि में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसमें जपनद के समस्त पात्र आवेदक सम्मिलित हो सकते है। उक्त आयोजन होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाईट पर आवेदन करते हुए उसकी हार्ड कापी जपने विकास खण्ड कार्यालयों/नगर पंचायात/नगर पालिका कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना है। योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को रु० 25000/- के अन्तर्गत वैवाहिक उपहार सामग्री जोड़ो को वितरित की जाती है। रू० 60000/- की आर्थिक मदद कन्या के खाते में तथा रू 15000/- आयोजन हेतु धनराशि व्यय किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानार्गत सभी वर्गों यथा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें
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1. कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। 2. कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। 3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 3.00 लाख तक होगी। 4. सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टी के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। 5. कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद/तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। 6. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पूत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्याग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। 7. यदि किसी लाभार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है अथवा अवैध अभिलेख संलग्न किये जाते है तो वह आवेदक अपात्रता की दशा में विधिक कार्यावाही हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन पत्र cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट नर आनलाईन आवेदन करते हेतु उसकी हार्ड कापी अपने विकास खण्ड कार्यालयों/नगर पंचायत/नगर बालिका कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अति शीघ्र जमा कर दें।
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