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वन स्टाफ सेन्टर में महिलाओं के अधिकारों पर विधिक जागरुकता शिविर आयोजित : महिलाएँ अपनी कानूनी अधिकारों की जानकारी लेकर किसी भी उत्पीड़न को लेकर सीधे विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं

Ajay Mishra

Thu, Jan 29, 2026

बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा आदरणीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेश पर बुधवार को वन स्टाप सेंटर, बलिया में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय कुमार गोंड, सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया ने की। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव श्री संजय कुमार गोंड ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होती है, तो वह बिना किसी भय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण, उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने हेतु बनाया गया है और यह पूरे भारत में लागू है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नालसा द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के दौरान घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर श्रीमती प्रिया (केंद्र प्रशासक), श्री हर्षवर्धन (कार्यालय सहायक), अंजलि सिंह, निकिता सिंह सहित अन्य पीड़ित महिलाएं उपस्थित रहीं।

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