: मां दुर्गा महाअष्टमी को अवकाश देने की मांग
Thu, Oct 10, 2024
बलिया।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी, बलिया को पत्र लिखकर मां दुर्गा महाअष्टमी को हवन-पूजन और पर्व मनाने ले लिए अवकाश घोषित किए जाने की मांग किया है।उक्त आशय का एक पत्र लिख कर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह और जिलामंत्री डॉ॰ राजेश पाण्डेय ने अवकाश घोषित किए जाने की मांग किया है ।इसी आशय का अनुरोध संघ ने बीते कल अपने वार्ता के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी किया था और जिलाधिकारी को लिखे पत्र की प्रति बी एस ए को भी दी ग ई है।
: अखार स्थित शिव मन्दिर कमेटी द्वारा दुर्गा पूजन की तैयारी पूरी
Wed, Oct 9, 2024
दुबहर,बलिया। क्षेत्र के अखार गांव स्थित शिव मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य एवम विशाल दुर्गा पूजा की तैयारी की गई है,इसके लिए शिव मंदिर शिव कमेटी के सदस्यों ने तैयारी में पंडाल को अंतिम अंतिम रूप देते हुए पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दी है । इसको लेकर शिव मंदिर शिव कमेटी की बुधवार को हुई बैठक में कई समितियां का गठन करते हुए कई आवश्यक निर्णय लिया गया । जिसमें मूर्ति सुरक्षा दर्शकों का सहयोग प्रसाद वितरण एवं नाटक के सफल मंचन पर विस्तार से चर्चा की गई । बैठक में मुख्य रूप से अमरनाथ सिंह अंजनी सिंह राजेश सिंह सुमित सिंह बिट्टू सिंह गोलू सिंह लालजी सिंह नित्यानंद सिंह आशीष सिंह पिंटू पासवान पप्पू गोड अरविंद गुप्ता सुंदरम सिंह अभिषेक आशीष सिंह लिल्टु सिंह अनीश सिंह पीयूष सिंह राहुल गुप्ता दुलदुल सिंह पीयूष अवनीश गौरव सहित अनेक लोग मौजूद रहे ।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पाण्डालों में मूर्तियां स्थापित कर दी ग ई। क ई पाण्डालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का मूंह खोल दिया गया है कुछ के पूजन-अर्चन के बाद खोले जाने की तैयारी है।
: दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड
Wed, Oct 9, 2024
बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000/-5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दिनांक 09अक्टूबर को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/1997 धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्तगण 1.अजय सिंह पुत्र विजय सिंह 2. अजीत सिंह पुत्र दात्ता सिंह निवासीगण गायघाट थाना रेवती बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा- धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 5000, -5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियोजन अधिकारी-विशेष लोक अभियोजक- अजय कुमार तिवारी