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: न्यायालय ने 8 माह का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया

Admin

Mon, Nov 18, 2024
बलिया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ* द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“OPERATION CONVICTION”* के अन्तर्गत *पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *विस्फोटक पदार्थों व अवैध शस्त्र* के मामले में मा0 न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, कोर्ट न0 01 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए *01 नफर* अभियुक्त को तीन भिन्न-भिन्न मामलों में *08 माह का साधारण कारावास एवं 1500/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । आज 18 नवम्बर 2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 47/2004 धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 , मु0अ0सं0 48/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 निल/2004 धारा 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *सुरेन्द्र उर्फ चिल्लर पुत्र जगदीश राजभर निवासी निधारिया थाना फेफना जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0 01 बलिया द्वारा- *धारा 411 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 08 माह का कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।* *धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 08 माह का कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।* *धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 08 माह का कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।* *अभियोजन अधिकारी-* ADGC (CRIMINAL) श्रीराम नरेश यादव

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