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: पास्को एक्ट और धारा 67 IT के तहत 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 35000 जुर्माने की सजा

Admin

Tue, May 21, 2024
बलिया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 376(3),506 भा.द.वि व धारा 5F/6, 13/14 पाक्सो एक्ट व धारा 67 IT ACT के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 35,000/- (पैंतीस हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* आज, बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना पकड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 17/23 धारा 376(3),506 भा.द.वि व धारा 5F/6, 13/14 पाक्सो एक्ट व धारा 67 IT ACT से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 01 नफर अभियुक्त *धीरज वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा निवासी लखुसराय डंडारी थाना पकड़ी जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कक्ष स0-08 बलिया द्वारा- *धारा 6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष (पच्चीस वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।* *धारा 506 भा.द.वि में अभियुक्त को 02 वर्ष (दो वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।* घटना का विवरण इस प्रकार है, अभियोग के वादी मुकदमा "श्री क" ने संबंधित थाना पकडी जिला बलिया में लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि वादी मुकदमा साकिन बंजारी संरया, थाना पकड़ी जिला बलिया का निवासी है। वादी की पुत्री/पीड़िता उम्र 14 वर्ष कक्षा-10 वीं की छात्रा है। वादी की पुत्री कोचिंग करने के लिए पास के गांव सहुलाई में धीरज वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा निवासी लखुसराय डंडारी के यहां जाती थी। कोचिंग के दौरान ही धीरज वर्मा ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए अनेकों फोटो एवं वीडियो बना लिया तथा उस फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया के फेसबुक पर अपलोड कर दिया तथा मोबाइल से बार-बार फोन करके वादी को ब्लैक मेल कर रहा था तथा कह रहा था कि अगर अपनी नाबालिग बिटिया का विवाह उससे नहीं करोगे तो वह वादी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। वादी के नात रिश्तेदार हर जगह ये वीडियो भिजवा देंगे। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो तुम लोगों को परिवार सहित जान से मार देंगे। तुम्हें हर हालत में शादी करनी ही पड़ेगी नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद से वादी का पूरा परिवार दहशत में था। लोक लाज के भय से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र के आधार पर सम्बन्धित थाने में अभियुक्त धीरज वर्मा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना पूर्ण कर विवेचक द्वारा चार्जशीट मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी थी तथा बलिया पुलिस व मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है ।

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